पटना (न्यूज सिटी)। लॉक डाउन के चौथे चरण में मिड-डे-मील की रसोइयों के लिए अच्छी खबर है, जहां बिहार सरकार ने आदेश जारी कर एमडीएम के रसोइयों और सह सहायक के मानदेय भुगतान की बात कहा है।
मिली जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अप्रैल और मई माह का मानदेय एमडीएम के रसोइयों को जल्द से जल्द जारी की जाए। इसके लिए बिहार सरकार ने एमडीएम के निदेशक को पत्र लिखकर आदेश जारी की है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि लॉक डाउन के दौरान रसोइयों को कर्तव्य पर उपस्थिति मानकर उनकी दो महीने की मानदेय जल्द भुगतान की जाए।
सेंट्रल डेस्क, न्यूज सिटी। तीसरे चरण के लॉक डाउन के आज आखिरी दिन हैं। वही कोविड-19 के प्रसार पर रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने चौथे चरण के लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी। इससे पहले पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तेलंगाना की सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। वहीं पंजाब सरकार ने 18 मई से राज्य से कर्फ्यू हटाने की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय के अनुसार, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
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इन चीजों पर प्रतिबंध जारी :::---
घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी।
मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे।
होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना व धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।
नई गाइडलाइन के अनुसार, कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।
रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जेान और बफर जोन बनाए गए।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को COVID-19 स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं।
खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी।
आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे देश में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।
अंतरराज्यीय आवागमन के लिए यात्री वाहनों, बसों को लॉकडाउन 4.0 के दौरान शामिल राज्यों की आपसी सहमति से अनुमति लेनी होगी।
गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। LockDown4 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा।
दुकानो खुलने का निर्देश राज्यों मुख्यमंत्री को स्थिति के अनुसार निर्णय ले सकते है।
कैबिनेट सचिव राजीव कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के नई गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से चर्चा करेंगे।
बता दे की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते मंगलवार (12 मई) को राष्ट्र के नाम संबोधन में ही स्पष्ट कर दिया था कि देश में 18 तारीख से पूर्णबंदी का चौथा चरण शुरू हो जाएगा और यह पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा। हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा था कि इस चरण में किसी चीज में और कितनी छूट दी जाएगी। कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर में गत 25 मार्च से पूर्णबंदी लागू है और इसके तीन चरण पूरे हो चुके हैं। पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा 15 अप्रैल से तीन मई और तीसरा चरण चार मई से 17 मई तक था।