पटना (न्यूज़ सिटी)। बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर•के• महाजन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार बिहार में निजी स्कूल प्रशासन मनमाने तरीके से प्रतिवर्ष फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं। जिसको लेकर आज अपर मुख्य सचिव ने वैसे स्कूलों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार कोई भी निजी स्कूल प्रतिवर्ष 07 फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। उसी को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए निजी स्कूलों द्वारा नियम का उल्लंघन करने के मामले में उन्हें अब आर्थिक दंड का भरपाई करना होगा।

निजी स्कूलों को नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार ₹1 लाख की राशि का जुर्माना भरना होगा वहीं इसके बावजूद भी निजी स्कूल नहीं चलेंगे तो उन्हें शिक्षा विभाग दूसरी बार जुर्माने के तौर पर ₹2 लाख की राशि भरना होगा।


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