पटना (न्यूज सिटी)। ऑनलाइन वाहन पास बनवाने वाले व्यक्ति अगर गलत सूचना देता हो तो उस पर पुलिस कड़ी करवाई करेगी। इसलिए पास निगर्मन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे है तो आवश्यक कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। वही वाहन चेकिंग के दौरान अगर पुलिस प्रशासन को जरूरत महसूस हुआ तो वे इसका सत्यापन भी कर सकते हैं।









यदि वाहन मालिक व चालक द्वारा इस संबंध द्वारा कोई गलत सूचना देकर पास बनवाता है तो प्रशासन द्वारा कड़ी करवाई की जाएगी। इस संबंध में परिवहन सचिव ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए है।






https://youtu.be/PFg6rTlSgfA

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