पटना (न्यूज सिटी)। बिहार में सख्ती से लागू लॉक डाउन में राज्य सरकार अब ढील देते हुए कई तरह की दुकानों और संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पत्र जारी कर ये निर्देश दिया है। हालांकि दुकानों खोलने को लेकर सरकार द्वारा जारी कुछ शर्तों को भी पालन करना होगा।

देखिये कौन सी दुकानें खुलेंगी और क्या होगी शर्त :
● सरकार ने बिजली के सामानों की दुकानें यानि पंखा, कुंवर, एसी की बिक्री और मरम्मती की दुकानों को खोलने का आदेश दिया है।
● सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानि मोबाइल, कंप्यूटर, यूपीएस और बैट्री की दुकानों को खोलने की मंज़ूरी दे दी है।
● सरकार ने ऑटोमोबाइल, टायर, मोटर गैरेज, कार, बाइक मरम्मती की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है।
● बिहार में निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री के संस्थानों को खोलने की इजाज़त दी है। इनमें सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, पेंट आदि की दुकानें शामिल हैं।
हालांकि जारी आदेश के अनुसार, कुछ दुकानों को खोलने में शर्त भी लगायी गयी है। जैसे ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक-एक दिन के अंतराल पर खोली जायेंगीं। जबकि गैरेज और वर्कशॉप रोज़ खोला जा सकेगा। वही हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट की दुकान अनुमंडल स्तर पर एक और ज़िला स्तर पर दो दुकाने खोलने की अनुमति दी गयी हैं। वहीं प्रदूषण जाँच केंद्र भी खोले जाएंगे।
इस संबंध में बिहार सरकार ने सभी जिले के कलेक्टर ये नियम पारित कराने को अधिकार दिया है। साथ ही कलेक्टर भीड़ को कम करने के लिए दुकानों के खुलने का समय तय कर सकते हैं। दुकानों को खोलने के लिए अलग अलग दिन भी निर्धारित किए जा सकते हैं।


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