पटना (न्यूज सिटी)। इस वक्त राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही हैं , जहां बिहार सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार बिहार में सड़कों पर सभी तरह के वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दी हैं। इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने सभी डीएम-एसपी को पत्र भेजा हैं।






https://youtu.be/PFg6rTlSgfA




वही परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा हैं कि अब बिहार में बिना पास के एक भी गाड़ी नही चलेगी। चाहे कोई निजी गाड़ी को सरकारी कर्मचारी द्वारा क्यों न चलाया जा रहा हो या निजी, इन सभी का परिचालन नही होगा। उनके लिए पास लेना होगा।






https://youtu.be/Yel5FmfgqDM




परिचालन विभाग के 8 बड़े निर्देश -
1. सरकारी वाहन और आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे
2. निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल और अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान और दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायें
3. आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा
4. पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी
5. निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार, आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी
6. चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा - 177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा
7. वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे
8. पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी


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